
2000 Rupee note: दो हजार का नोट चलन से बाहर होने के साथ ही इसे डंप करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। बैंक में 30 सितंबर से पहले दो हजार के नोट जमा करने वालों का आयकर विभाग ने डेटा मांगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर बैंकों में दो हजार के नोट जमा होने लगे हैं। शनिवार से जमा हो रही राशि पर निगरानी भी शुरू हो गई है।
इसमें कोई भी संदेहास्पद मिलने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बैंकों में जमा करने और बदलने का समय दिया है। आरबीआई के आदेश के अनुसार सोमवार तक खाताधारक अपने एकाउंट में दो हजार रुपये के नोट जमा करेंगे। मंगलवार से नोट के बदले अन्य करंसी ले सकेंगे।
आयकर विभाग जून से ब्लैक मनी के खिलाफ शुरू करेगा अभियान
30 सितंबर से पहले ही आयकर विभाग निगरानी शुरू करेगा। इसके बाद केंद्रीय आर्थिक एजेंसी बैंकों से जमा और बदली जाने वाली राशि का ब्योरा लेगी। इसमें कोई भी जमा राशि संदेहास्पद मिलने पर आयकर विभाग जमाकर्ता को नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा रेड और सर्च के दौरान भी दो हजार की करेंसी पर केंद्रीय एजेंसी की खास नजर रहेगी। चर्चा है कि आयकर विभाग जून से ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान शुरू करेगा।
केंद्र सरकार के कर सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने एक हिंदी न्यूज वेबसाइट के साथ बातचीत में बताया कि 2016 में नोटबंदी के बाद भी बैंकों में अधिक राशि जमा करने वालों पर शिकंजा कसा था। पांच सौ और एक हजार रुपये की अधिक करेंसी जमा करने वालों के खिलाफ 2016 से शुरू हुई सक्रूटनी 2022 तक चली। इस बार दो हजार की करंसी वापस लेने का उद्देश्य काला धन रोकना है।
Updated on:
21 May 2023 10:36 pm
Published on:
21 May 2023 10:35 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
