प्रयागराजPublished: Apr 02, 2022 10:11:40 am
Sumit Yadav
हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि एक बार विज्ञापन निकल जाने के बाद, अधिकारियों के लिए कोई नया खंड शामिल करना उचित नहीं होगा, जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के 103 वें संशोधन के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
यूपी उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाने क्यों की खारिज