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आनंद गिरि की एक बार फिर जमानत अर्जी टली, जाने खास वजह

महन्त आनंद गिरि समेत तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले लगातार सुनवाई की जा रही है। महंत आनंद गिरि की जमानत अर्जी एक फिर टाल दी गई है। मामले आरोपी आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई फिर पूरी नहीं हो सकी। मामले में सीबीआई के अधिवक्ता सजंय यादव ने कोर्ट को बताया कि पूरक जवाबी हलफनामा 23 फरवरी को दाखिल किया गया था इसलिए हलफनामा पत्रावली के अपलोड नहीं हो पाया है जिसकी वजह सुनवाई टालनी पड़ी है।

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आनंद गिरि की एक बार फिर जमानत अर्जी टली, जाने खास वजह

आनंद गिरि की एक बार फिर जमानत अर्जी टली, जाने खास वजह

प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की वजह से उनके शिष्य आनंद गिरि महीनों से जेल में बंद है। महन्त आनंद गिरि समेत तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले लगातार सुनवाई की जा रही है। महंत आनंद गिरि की जमानत अर्जी एक फिर टाल दी गई है। मामले आरोपी आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई फिर पूरी नहीं हो सकी। मामले में सीबीआई के अधिवक्ता सजंय यादव ने कोर्ट को बताया कि पूरक जवाबी हलफनामा 23 फरवरी को दाखिल किया गया था इसलिए हलफनामा पत्रावली के अपलोड नहीं हो पाया है जिसकी वजह सुनवाई टालनी पड़ी है।

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कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को यथाशीघ्र अपलोड करने का निर्देश दिया है और याची अधिवक्ता को इस हलफनामे का जवाब करने का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई अब सात मार्च को पूरी की जाएगी। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

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मामले में इसके पहले सीबीआई के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में महंत आरोपी छेड़छाड़ के मामले में सिडनी जेल में बंद थे उसके बाद मामले में न्यायालय में केस गया और आनंद गिरि को छोड़ दिया गया था तभी वह भारत आये थे। ऑस्ट्रेलिया में लगे आरोप को लेकर महन्त के अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने न्यायालय को बताया था कि यह केस झूठा था जिसकी वजह सिडनी के न्यायालय ने उनको बरी किया और तभी वह भारत देश आ गए।