इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कहा- कोरोना मरीज का इलाज के दौरान मौत होने पर वजह कोविड ही माना जाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुसुम लता यादव और कई अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि 30 दिन की अवधि के भीतर कोविड पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जारी करें। फिर चाहे हृदय गति रुकने या किसी अन्य अंग के कारण मृत्यु हुई हो। उसकी मौत कोविड-19 के कारण ही मौत मानी जाएगी।