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कोरोना से बचाव के लिए किए गए कार्यों से योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट खुश

Allahabad High Court - हाईकोर्ट ने गुरुवार को बेहद नरम लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। और कहाकि, हम आपके उठाए कदम से हैं संतुष्ट

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Allahabad High Court

इंटरनेट सेवाएं बंद होने से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, पीआईएल पर करेगा 3 जनवरी को सुनवाई

प्रयागराज. Allahabad High Court कोरोना वायरस संक्रमण पर ढिलाई बरतने से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी करने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बेहद नरम लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। और कहाकि, हम आपके उठाए कदम से संतुष्ट हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पहले आदेश के तहत पांच जिलों की मांगी रिपोर्ट को देखने के बाद कहाकि, हम इसकी सराहना करते हैं कि इलाज की आधारभूत सुविधाओं में सुधार संबंधी कुछ कार्य किया गया है। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि इसी तरह से प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रयास किए जाएंगें। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पांच और जिलों भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया व शामली में चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार की रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है। कोर्ट ने यह भी पाया कि शुल्क तय करने में संतोषजनक कार्य किया गया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश कोरोना मरीजों के इलाज संबंधी वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर के अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की रिपोर्ट तलब की थी, जो सुनवाई के वक्त पेश की गई।