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राधास्वामी सत्संग सभा मामला: दयालबाग में बंद गेट पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने तीसरी बार लगाई रोक

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दयालबाग में बंद गेट खोलने पर हाईकोर्ट ने तीसरी बार रोक लगा दी। 16 अक्तूबर को अब अगली सुनवाई होगी।

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राधा स्वामी विध्वंस मामले में इलाहाबाद HC ने भूमि के मालिक का रिकॉर्ड मांगा है।

उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के राधा स्वामी सत्संग सभा मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को तीसरी बार सुनवाई हुई। दयालबाग में बंद गेट को खोलने पर कोर्ट ने तीसरी बार रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने दोनों पक्षों को 16 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन को सत्संग सभा भूमि के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। 24 सितंबर को पुलिस और सत्संग सभा के लोगों के बीच झड़प में पुलिस कर्मियों, एक मीडियाकर्मी और महिलाओं सहित लगभग 30 लोग घायल हो गए। झड़प तब हुई जब स्थानीय प्रशासन की एक टीम, पुलिस कर्मियों के साथ, दयालबाग इलाके में सरकारी भूमि पर सत्संग सभा द्वारा किए गए "अवैध अतिक्रमण" को हटाने के लिए पहुंची थी।

200 सत्संगियों ने किया था पथराव
पुलिस ने दावा किया कि जैसे ही एक बुलडोजर गेट को तोड़ने के लिए आया। तो लगभग 200 सत्संगियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं, सत्संग सभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन बिल्डरों की मदद के लिए उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

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