
इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी व पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले श्रीराम कॉलोनी दिल्ली के सलमान अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति के.पी. सिंह ने दिया है।
गाजियाबाद, लोनी के निठोरा गांव के निवासी सत्य प्रकाश चौधरी ने 16 जून 18 को एफआईआर दर्ज कराई जिसमें नदीम खान के फेसबुक एकाउंट से विधायक नन्दकिशोर गुज्जर को पीएम मोदी को धमकी व पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भेजी। नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने अपने बयान में कहा कि वह बिजनौर का निवासी है। उसकी फेक आई डी बनाकर किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। उसका सलमान से विवाद हुआ था। नदीम खान मूलरूप से महाराष्ट्र का निवासी है। श्रीराम कालोनी खजूरी खास नार्थ ईस्ट दिल्ली के निवासी सलमान अहमद ने उसे धमकाया था।
पुलिस ने 25 जून 18 को सलमान को गिरफ्तार किया। उसने कबूल किया कि झगड़े के कारण नदीम को फंसाने के लिए फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सलमान पर आरोप लगाया गया है कि उसने नदीम खान व जानू इदरीसी उर्फ शब्बीर इदरीसी से झगड़े का बदला लेने के लिए उनकी आईडी से प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्ट डाली है और विधायक के फेसबुक पर भेजा। पोस्ट में पिस्टल व कारतूस पड़े है जिसका लाइसेंस नहीं दिखाया। सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गयी थी। कोर्ट ने आरोप की गम्भीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है।
BY- Court Corrospondence
Published on:
02 Aug 2019 09:35 pm
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