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इलाहाबाद हाईकोर्ट: जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए वजह

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर ,रामघाट, अयोध्या व पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान,दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गये। उन्हें धर्मदंड व भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट: जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए वजह

प्रयागराज: धर्मदंड व भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जगद्गुरु परमहंस की याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। विपक्षी अधिवक्ताओं को सूचना न होने और समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में कोर्ट ने 31 मई को तिथि निर्धारित की है। याचिका न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ के समक्ष लगी थी। याची अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने टर्म से पहले सुनवाई का अनुरोध किया था।

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर ,रामघाट, अयोध्या व पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान,दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गये। उन्हें धर्मदंड व भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

मामले में 3 मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया।इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है। याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- राज्य अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए बाध्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा जानकारी देने में देरी क्यों की जा रही है। कहा कि आदेश का पालन न करने की दशा में वह 31 मई को कोर्ट में हाजिर हों। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव पंचायत को भेजने का भी आदेश दिया है।