
Allahabad High Court: बांके बिहारी मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की शाहपुर में जमीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफसरों से मिलकर जमीन को इंद्राज कब्रिस्तान के नाम करा लिया था। धर्म रक्षा संघ के राम अवतार सिंह गुर्जर ने इस जमीन के मालिकाना हक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट ने इस जमीन के मालिकाना हक का सत्यापन करते हुए पाया है कि नामांतरण गलत तरीके से किया गया। कोर्ट ने जमीन का नामांतरण खारिज कर दिया। साथ ही जो भी अधिकारी, कर्मचारी और लोग शामिल रहे। उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।
सपा सरकार में मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम करा दी
हाईकोर्ट के इस फैसले पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन शुरू से इस मुद्दे को लेकर मुखर था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन दिनों भोला पठान समेत अन्य लोगों ने षड्यंत्र करके बांके बिहारी मंदिर की इस जमीन को कब्रिस्तान के नाम कर लिया था। इस गलती के सुधार के लिए कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हाईकोर्ट ने इस मामले में न्याय दिया है।
Published on:
16 Sept 2023 02:04 pm
