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जिला न्यायालय में मास्क लगा कर आने वालों को मिलेगी इंट्री, न्याय कक्ष में 10 से अधिक लोग न हो शामिल

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद के निर्देशानुसार अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम ने समस्त न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं, वादकारी को मास्क का प्रयोग करने तथा कोविड-19 के खतरे व मास्क की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया। न्यायालय के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क लगाकर काम करने के साथ ही सैनिटाइजर साथ रखने के लिए किया निर्देशित किया गया।

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जिला न्यायालय में मास्क लगा कर आने वालों को मिलेगी इंट्री, न्याय कक्ष में 10 अधिक लोग न हो शामिल

जिला न्यायालय में मास्क लगा कर आने वालों को मिलेगी इंट्री, न्याय कक्ष में 10 अधिक लोग न हो शामिल

प्रयागराज: कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद के निर्देशानुसार अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम ने समस्त न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं, वादकारी को मास्क का प्रयोग करने तथा कोविड-19 के खतरे व मास्क की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया। न्यायालय के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क लगाकर काम करने के साथ ही सैनिटाइजर साथ रखने के लिए किया निर्देशित किया गया।

प्रयागराज: संगमनगरी में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर एक तरह जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है वहीं दूसरी ओर जनपद न्यायालय ने भी कड़े कदम उठाए हैं। जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद नलिन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम आरके शुक्ला की नेतृत्व में गुरूवार को समस्त न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान अपर जनपद न्यायाधीश- 3 संजय कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश /एमपी एमएलए दिनेश चंद्र शुक्ला, अपर जनपद न्यायाधीश- 21 व कोविड-19 चेयरमैन मनीष निगम, हरेंद्र नाथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। समस्त न्यायिक अधिकारी के साथ ही द 24 कोर्ट बिल्डिंग, 31 कोर्ट भवन, बार व पूरे परिसर का सघन मुआयना किया गया।

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मास्क जरूरी है

इस मौके पर अधिवक्ताओं, वादकारी को मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया गया तथा उन्हें कोविड-19 के खतरे व मास्क की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया। अधिकारीगण द्वारा कोर्ट रूम में समस्त पेशकार को निर्देश दिए गए कि न्यायालय में 10 व्यक्ति से ज्यादा न रहे तथा प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहने हुए आए। समस्त अधिकारीगणों द्वारा न्यायालय के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क लगाकर काम करने हेतु निर्देशित किया गया और उन्हें सैनिटाइजर साथ में रखने के लिए निर्देशित किया गया।