
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन के हड़ताल के अधिकार पर अहम फैसला लिया है। बार काउंसिल ने तय किया है कि कोई भी बार एसोसिएशन अब एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यानी अब लगातार दो दिन तक हड़ताल करने का अधिकार एसोसिएशन को नहीं होगा। यूपी बार काउंसिल ने सभी जिलों को यह आदेश भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक बैठक में ये प्रस्ताव पास किया है। सभी बार एसोसिशन को कहा गया है कि लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी रखने के लिए उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कोर्ट में लगातार हड़ताल को देखते हुए लिया गया फैसला
यह फैसला शनिवार यानी 21 दिसंबर को यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अगुवाई में लिया गया। सचिव इमरान माबूद खान ने बताया, “इस फैसले के संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र भी जारी कर दिया गया है। बार ने यह आदेश हाईकोर्ट में लगातार आ रहे हड़ताल के मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया है।”
यूपी बार काउंसिल के एक सदस्य पद का होगा चुनाव
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का एक पद खाली है। इसका चुनाव रविवार यानी आज है। इसके लिए कुल छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। इसमें बार काउंसिल के सभी सदस्य वोट देंगे।
Published on:
22 Jan 2023 12:27 pm
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