आयोजन के लिए अब अनुमति नहीं, सूचना व योजना देना जरूरी
अलवर. कोरोना संक्रमण के चलते लम्बे समय से पाबंदियां झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। अब धार्मिक व सामाजिक व अन्य आयोजनों के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें आयोजन की पूर्व सूचना व उसकी योजना की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

अलवर. कोरोना संक्रमण के चलते लम्बे समय से पाबंदियां झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। अब धार्मिक व सामाजिक व अन्य आयोजनों के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें आयोजन की पूर्व सूचना व उसकी योजना की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पालना करने का अंडरटेकिंग देना भी जरूरी होगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न आयोजनों के लिए लोगों के एकत्र होने की तय की गई संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन व आयोजनों में लोगों की सीमित संख्या की पाबंदी लगाई गई। कोविड के चलते प्रशासन की ओर से लंबे समय से धारा 144 की पाबंदी भी रही। इस कारण लोगों के लिए आयोजन करने में मुश्किल हो रही थी। सरकार की ओर से पहले आयोजनों पर पूरी तरह पाबंदी तथा बाद में आंशिक छूट के साथ लोगोंं की संख्या निर्धारित कर दी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति भी जरूरी की गई थी।
संक्रमण कम हुआ तो पाबंदी में आई कमी
अलवर सहित प्रदेशभर में अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इस कारण सरकार व प्रशासन ने अब आयोजनों की पाबंदी पर कुछ छूट दी है। इनमें सबसे प्रमुख आयोजनों के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेने की पाबंदी हटाई है।
आयोजन की पूर्व सूचना व प्लान देना होगा
सरकार ने आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति की अनिवार्यता में कुछ छूट दी है। अब व्यक्ति को आयोजन के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयोजन की पूर्व सूचना व उसका प्लान देना जरूरी होगा। साथ ही आयोजन के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना का अंडरटेकिंग भी देना होगा। जिले में कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस कारण लोगों को राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए।
उम्मेदीलाल मीणा
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर
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