शहर विधायक शर्मा ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियम 131 के तहत अलवर यूआईटी की ओर से रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा उठाते हुए बताया कि अलवर यूआईटी की ओर से वर्ष 2012 और 2016 में सरकार को न्यास कर्मचारियों को रियायती दर पर भूखंड दिए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा। इसके बाद वर्तमान सरकार ने 4 जनवरी 2021 को पुराने आदेशों को विलोपित कर नया नोटिफिकेशन जारी कर भू आवंटन नियमों में रियायती दर पर आवंटन हटाकर, इसके स्थान पर फिक्स दर पर आवंटन का प्रावधान किया और सिर्फ 10 प्रतिशत भूखंड राज्य कर्मचारी व सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया।