
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा फोटो-फत्रिका
अलवर: राजस्थान के अलवर जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि बाकी दो पर सुनवाई और फैसला अभी लंबित है।
यह मामला अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र का है। 23 दिसंबर 2024 की रात को पीड़िता के पिता घर से बाहर थे। उसी दौरान तीन युवक उनके घर पहुंचे और कट्टे की नोक पर डरा-धमकाकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने पीड़िता को पहले एक खेत में बोरिंग के पास ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्हें दूसरी जगह ले जाकर फिर से सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकियां देकर छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 24 दिसंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ।
अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के जज जवेंद्र अग्रवाल ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है। मामले में कुल तीन आरोपी थे। एक को सजा हो चुकी है, दूसरे को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, और उसका ट्रायल जारी है। तीसरा आरोपी अभी फरार है।
सरकारी वकील विनोद कुमार के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 36 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Published on:
13 Jan 2026 07:56 pm
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