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राजस्थान में यहां अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, एक KM के दायरे में होटल व रिसॉर्ट होंगे जमींदोज!

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई राजस्व और यूआइटी को करनी होगी।

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Photo- Patrika Network (सांकेतिक तस्वीर)

अब प्रशासन को सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) से एक किलोमीटर के दायरे में बने होटल व रिसॉर्ट पर कार्रवाई करनी होगी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ कर दिया है कि अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई राजस्व और यूआइटी को करनी होगी। बाघों के संरक्षण में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके तहत सिलीसेढ़, टहला, अजबगढ़ आदि एरिया में सरिस्का की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वहीं, सरिस्का प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन से सरिस्का की जमीनों पर हुए अतिक्रमण का डेटा मांगा था।

राजस्थान पत्रिका की ओर से पूछे गए सवाल के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का बफर में क्षेत्र में बने हुए होटल राजस्व और यूआइटी के क्षेत्र में हैं। सर्वे रिपोर्ट के बाद उन्हीं विभागों को अग्रिम कार्रवाई करनी है।

ये है सर्वे रिपोर्ट

सर्वे में पाया गया था कि सिलीसेढ़ में 14 होटल बफर राजस्व एरिया में बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी बफर एरिया में बने हुए हैं, जिन्हें सर्वे में छोड़ दिया गया। अब वे भी सर्वे के दायरे में आएंगे। टहला में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से एक किमी के दायरे में 34 होटल आ रहे हैं। अजबगढ़ में 18 होटल व रिसॉर्ट हैं। इन्हें नोटिस तो जारी हुए, कार्रवाई नहीं हुई थी।