एनजीटी के आदेश पर प्रशासन की ओर से जुलाई में सर्वे कराया गया था। सरिस्का सीटीएच से एक किमी दायरे में 30 से ज्यादा होटल मिले थे। इनमें आधा दर्जन से ज्यादा होटल सरकारी जमीन यानी नदी, नाले, पहाड़, सिवायचक, वन भूमि पर बने हैं। प्रशासन इसे अतिक्रमण मानते हुए खाली करवाने जा रहा है। इसी को देखते हुए होटल संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। भू रूपांतरण नहीं कराने वाले होटलों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। यह नोटिस एसडीएम राजगढ़ कार्यालय व तहसीलदार टहला कार्यालय की ओर से दिए जा रहे हैं। अधिकांश होटलों को नोटिस रिसीव हो गए हैं। कुछ के पास पहुंचने बाकी हैं।
नोटिस नहीं, नियम के तहत होटलों का संचालक बंद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले सीटीएच से एक किमी दायरे में चल रही खानों को बंद कराया था। एनजीटी में याचिका दायर करने वाले राजेंद्र तिवारी का कहना है कि यही नियम यहां भी लागू होना चाहिए। होटल सीधे बंद होने चाहिए। इसमें नोटिस का सवाल नहीं है। सर्वे के नाम पर होटल संचालकों को बचाया गया। अब नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है। सरिस्का की जमीन या उसके आसपास वही होटल खड़ा रह सकता है जिसके पास राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अफसरों को कोर्ट के आदेश का पालन कराना चाहिए।
टहला के ये होटल सीटीएच से 1 किमी के दायरे में अस्त्रोपोर्ट सरिस्का होटल वंशवन लग्जरी एडवेंचर्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुलदार सरिस्का वन्यश्रीहास्पिटिलिटी उत्सव कैंप होटल चैलेट होटल लिटिल अफेयर
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चौखीबाड़ी रिसॉर्ट लाल बाग पैलेस होटेलवाशु भानगढ़ होटल राज रिसॉर्ट द रॉयल कल्याण पैलेस भानगढ़ सफारी रेस्टोरेंट भानगढ़ भानगढ़ ड्रीमर्स वाटर पार्क भानगढ़ किले के बाहर पार्किंग
भानगढ़ फूड प्लाजा राजगढ़, टहला, अजबगढ़ एरिया में जिन होटलों का सर्वे किया गया है, उन्हें एसडीएम राजगढ़, तहसीलदार टहला की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सात दिन में जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
– वीरेंद्र वर्मा, एडीएम प्रथम