
अलवर। Child Adoption Rules: केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा ने बच्चे गोद देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। नए नियम के तहत अब बच्चे गोद देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। इसलिए बच्चा गोद लेने के लिए अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी के जरिए बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें प्राथमिकता के अनुसान नंबर आता है। इसके साथ ही दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं। एक दम्पत्ति एक साथ दो राज्यों में आवेदन कर सकता है। पहले इस प्रक्रिया में करीब तीन साल का समय लग जाता है। इसके बाद भी कोर्ट की स्वीकृति लेनी होती हैं। फेमिली कोर्ट के पास समय की कमी होती हैं। जिसमें बच्चा गोद लेने में लंबा समय लगता था और दंपत्ति को इंतजार भी करना पड़ता था लेकिन अब समय कम लगेगा।
दो महीने में बच्चा गोद देना होगा
बाल अधिकारिता विभाग के अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि बच्चा गोद देने के नए नियम के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक फैमिली कोर्ट के जरिए ही बच्चे गोद दिए जाते थे। अब फाइलें जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। नए नियमों के तहत दो माह के अंदर बच्चा गोद दिया जा सकेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीएमएचओ का प्रमाण पत्र जरूरी है।
तीन साल में दस बच्चे गए गोद
अलवर के हसन खां मेवात नगर में संचालित शिशु पालना गृह में वर्तमान में पांच बच्चे रह रहे हैं। इनमें से दो बालिकाएं व तीन बालक हैं। तीन साल में दस बच्चे गोद दिए गए हैं।
Published on:
30 Jun 2023 04:29 pm
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