16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

31 जनवरी तक करा ले ये काम, वरना नहीं आएंगे खाते में पैसे 

राज्य सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 31 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है।

less than 1 minute read
Google source verification

राज्य सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 31 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराया, तो जनवरी माह की पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। अलवर जिले में अभी तक 80 प्रतिशत पेंशनर्स ने वार्षिक सत्यापन करवाया है। सत्यापन के मामले में अलवर

अलवर जिला राज्य में 12वें स्थान पर है। जिले में वर्तमान में 2 लाख 48 हजार 672 पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से 51 हजार 164 पेंशनर्स का सत्यापन शेष है। विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है।

ऐसे कराएं सत्यापन

ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं।
पेंशन विभाग की ओर से जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर करके निःशुल्क सत्यापन करा सकते हैं।
अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृकर्ता अधिकारी कार्यालय में जाकर पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर
पर ओटी प्राप्त करके व ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी निःशुल्क सत्यापन करा सकते हैं।

इनमें से किसी भी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है।