
मिल गई इजाजत अब नेता गांवों में जाकर गाएंगे चुनावी गीत
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह की ओर से जिला कलक्टर व उपखंड अधिकारियों को जारी निर्देश में बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों का गठन एवं आम चुनाव 2020 में आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई 22 दिसम्बर तक कर वार्डों के गठन एवं आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व के आदेशों के शुद्धिकरण निर्देश सोमवार को जिला प्रशासन को मिले। इसके बाद ही पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की लॉटरी की प्रक्रिया की बाधा दूर हो पाई। जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम में सोमवार से लॉटरी प्रक्रिया शुरू होनी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी शुद्धि पत्र के बाद अब 22 दिसम्बर तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करनी है।
पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य (पं.स. रामगढ़, गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, राजगढ़ व रैणी) के लिए पदों का आरक्षण, निर्धारण एवं आवंटन 19 दिसम्बर तथा पंचायत समिति सदस्य (पं.स. बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़बास, कोटकासिम, मुण्डावर, नीमराना, थानागाजी, तिजारा, मालाखेड़ा व उमरैण) के पद के लिए आरक्षण, निर्धारण एवं आवंटन 20 दिसम्बर को जिला कलक्टे्रट सभागार में प्रात: 10:30 बजे से होना है। इसी प्रकार पंचायत समितियों के सरपंच एवं वार्ड पंचों के आरक्षण का निर्धारण एवं आवंटन 16 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक संबंधित उपखण्ड अधिकारी स्तर पर किया जाना था।
Published on:
16 Dec 2019 09:55 pm
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