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खुद को चिकित्सक बता कई सालों से बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक, चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अलवर की टीम ने खैरथल के मातोर रोड स्थित क्लीयर विजन के नाम से संचालित आई क्लिनिक पर छापा मारा और खैरथल थाने में रात्रि साढ़े दस बजे मामला दर्ज कराया है।

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अलवर

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Lubhavan Joshi

Sep 27, 2020

Medical Team Raid On Rinku Mehta Alleged Doctor Of Khairthal

खुद को चिकित्सक बता कई सालों से बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक, चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया

अलवर. जिले के खैरथल कस्बे में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अलवर की टीम ने शुक्रवार देर शाम एक आई क्लिनिक संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 41 प्रकार की दवाइयां भी जब्त की हैं। टीम ने बिना डिग्री क्लिीनिक संचालित करने पर कथिक डॉ. रिंकू मेहता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

थाना अधिकारी दारासिंह मीणा ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अलवर की टीम ने खैरथल के मातोर रोड स्थित क्लीयर विजन के नाम से संचालित आई क्लिनिक पर छापा मारा और खैरथल थाने में रात्रि साढ़े दस बजे मामला दर्ज कराया है। थाने में दी शिकायत में राज्य मंत्री टीकाराम जूली को मिली शिकायत के आधार पर इस कार्रवाई का होना बताया है। सीएमएचओ अलवर की ओर से गठित 3 डॉक्टरों की टीम में डॉ. छबील कुमार, डॉ. नितिन शर्मा व डॉ. भास्कर पांडे ने कार्रवाई करते हुए खैरथल क्षेत्र में कथित डॉ. रिंकू मेहता पर खैरथल थाने में मामला दर्ज कराया है। मेहता क्लियर विजन के नाम से बिना डिग्री के आंखों का क्लिनिक चला रहा था।

ये मिली खामियां

टीम ने बताया कि कथित डॉ. रिंकू मेहता ने अपने आईडी में एमडी लिख रखा है। जबकि रिंकू मेहता के पास डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है। टीम ने कार्रवाई के दौरान जांच में कुछ इलाज को लेकर दवाओं की पर्चियां भी बरामद हुई है। टीम ने डा. रिंकू मेहता के क्लिनिक से 41 प्रकार की मिली दवाइयों को भी जब्त किया है। टीम ने बताया कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। दवाइयों के रखने का भी अधिकृत लाइसेंस नहीं है। कार्रवाई के दौरान टीम ने बताया कि रिंकू मेहता ने डॉ. व एमडी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रखा था, इन शब्दों के प्रयोग जनता के लिए भ्रामक है। पुलिस ने कथित डॉ मेहता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 308, 188 एंव इंडियन मेडिकल कॉउंसिल एक्ट की धारा 15(3) में केस दर्ज किया है।

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