
तीन साल की मासूम बच्ची से दरिंदे ने किया बलात्कार, खून से लथपथ मिली बालिका, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने तीन साल की अबोध बालिका से बलात्कार के दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कठूमर थाना क्षेत्र में 6 मई 2017 को तीन वर्षीय बालिका के पिता अपनी पत्नी को जयपुर अस्पताल लेकर गए हुए थे। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। जिसे कठूमर के बसेठ गांव निवासी बदनसिंह (40) पुत्र परसादी घर के सामने ही एक मकान में ले गया और बलात्कार किया।
बालिका के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर घर की महिलाओं ने सामने मकान में जाकर देखा तो बालिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी और अभियुक्त उसके साथ बलात्कार कर रहा था। महिलाओं को देख अभियुक्त वहां से फरार हो गया। कठूमर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बदनसिंह को गिरफ्तार कर उसका पोटेंसी (पुरुषत्व) और डीएनए टेस्ट कराया। वहीं, पीडि़ता का उपचार कराया गया। प्रकरण में न्यायाधीश बलजीत सिंह ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष साक्ष्य व दलीलों के आधार पर बदनसिंह को दोषी मान मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाकर उसे जेल भेज दिया।
Published on:
20 Sept 2019 03:40 pm
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