
खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोड़ने के लिए खाद्य विभाग की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार को निर्धारित प्रपत्र (शहरी/ग्रामीण) में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय संबंधित श्रेणी, जिसमें आवेदक सम्मिलित है (अन्त्योदय/बीपीएल / स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड एवं गैर सरकारी सफाई कर्मी होने का साक्ष्य इत्यादि), उसी श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद अपीलीय अधिकारी इस पर एक माह के भीतर निर्णय लेंगे। ऑनलाइन आवेदन खाद्य विभाग की वेबसाइट या ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
Published on:
31 Jan 2025 06:33 pm
बड़ी खबरें
View Allअलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
