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Rajasthan: अलवर एनसीआर में हवा साफ, फिर भी GRAP-3 की मार, झेलेंगे पाबंदियां

वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एनसीआर क्षेत्रों में शनिवार को तीसरी बार फिर से ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से अलवर को भी ग्रेप-3 की सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।

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अलवर एनसीआर में पानी का छिड़काव करती एंटी स्मॉग गन, पत्रिका फोटो

GRAP-3 implemented in Alwar: अलवर। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एनसीआर क्षेत्रों में तीसरी बार फिर से ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। शनिवार को दिल्ली का एक्यूआइ 483, भिवाड़ी का 361 था। अलवर का एक्यूआइ मात्र 106 है, लेकिन एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से अलवर को भी ग्रेप-3 की सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।

इन कार्यों पर लगी पाबंदी

एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर जिले में भी ग्रैप-3 की पाबंदियों का पालना करना होगा। ऐसे में राजस्थान से दिल्ली जाने वाले बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों के चक्के थम जाएंगे। केवल आवश्यक सामान वाले मालवाहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में अलवर, भिवाड़ी मार्गों से दिल्ली जाने वाले वाहन अटक जाएंगे।

ग्रेप-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, केवल अत्यावश्यक परियोजनाओं को ही छूट मिलती है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। गैर-जरूरी खनन कार्य बंद कर दिए जाते हैं। ईट भट्टे, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करना होता है। इसके साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाती है। प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों की यांत्रिक सफाई और नियमित पानी का छिड़काव अनिवार्य किया जाता है।

दिल्ली एनसीआर में बिगड़े हालात, Grap-4 लागू

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार ने नवंबर महीने में पहले GRAP-3 लागू किया था। हालांकि, AQI में थोड़े सुधार के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, लेकिन अब राजधानी की हवा फिर से जहरीली हो गई है।

शनिवार शाम GRAP-3 लागू किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हालात और बिगड़ गए, जिसके चलते देर रात GRAP-4 लागू करने का फैसला लिया गया। GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है।

Grap-4 में कौनसी पाबंदियां लागू

CPCB की हालिया रिपोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की सिफारिश पर शनिवार शाम से राजधानी में ग्रैप-4 (Grap-IV) लागू किया गया और इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का निर्देश जारी किया गया है।