
इस बार भी दिवाली पर न आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी और न पटाखे चलाए जाएंगे। प्रशासन ने एनसीआर नियमों की पालना के लिए तैयारी कर ली है। आतिशबाजी बेचते हुए पाए जाने कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से छापेमार अभियान चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अलवर व भरतपुर जिले आते है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि न हो, इसके लिए लागू किया जाता है। राजस्थान के इन दो जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में आतिशबाजी रात आठ से 10 बजे तक दो ही घंटे हो पाएगी। ग्रीन आतिशबाजी की दूसरे जिलों में अनुमति दी गई।
एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि एनसीआर के नियमों के तहत इस बार भी दिवाली पर आतिशबाजी बेचने व चलाने पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन कोई करता पाया गया तो कार्रवाई होगी।
Updated on:
12 Oct 2024 08:58 am
Published on:
12 Oct 2024 08:58 am
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