यह गठित की समिति जिला स्तरीय समिति में जिला कलक्टर अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व परियोजना निदेशक निर्माणकर्ता कार्यकारी एजेंसी सदस्य होंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे। लेकिन नव स्थापित होने वाले मेडिकल में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होकर कार्यग्रहण करने तक सम्बन्धित जिला चिकित्सालय में नियुक्त पीएमओ सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
समिति 2026 तक रहेगी अस्तित्व में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति 31 दिसम्बर 2026 तक अस्तित्व में रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे व बनने वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया है।