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राजस्थान पंचायत चुनावों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट, जानिए कैसे होगी प्रक्रिया

locationअलवरPublished: Sep 23, 2020 01:47:03 am

राजस्थान पंचायत चुनावों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी वोट डाल सकेंगे, उन्हें सबसे अंत में वोट डलवाए जाएंगे

Rajasthan Panchayat Chunav: Corona Positive Can Cast Vote In Elections

राजस्थान पंचायत चुनावों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी दाल सकेंगे वोट, जानिए कैसे होगी प्रक्रिया

अलवर. ग्राम पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आनन्दी ने बताया कि पंचायती राज संस्था के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18-सी के तहत जो व्यक्ति निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह मतदान करने का हकदार होगा। जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हैं।
पॉजिटिव मरीजों की सूचना 1 दिन पहले मिलेगी

पॉजिटिव मतदाता की मतदान प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है उन पंचायतों में एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सीएमएचओं से प्राप्त सूचना को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार संबंधित मतदान दलों को उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता मतदान करने वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से ऐसे मतदाता से सम्पर्क कर निर्देशित करेंगे। संबंधित कार्मिक ऐसे मतदाता से मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेंगे। यदि वह मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कराकर उसे सूचित किया जाएगा। पॉजिटिव व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जाएगा।
मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति की ओर से मतदान के समय ग्लब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदान सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत कराएगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी मतदान के लिए अनुमति देगा।
स्याही लगाने की अनिवार्यता नहीं

कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
इस आदेश के आधार पर पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।

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