
युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, अब युवक को पहचानने से किया इनकार
अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-एक) के न्यायाधीश अनूप पाठक ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, न्यायालय के समक्ष बयानों से मुकरने पर परिवादी पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि मामले में पीड़ित बालिका के परिजनों ने 26 फरवरी 2020 को पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने गई। वहां से 23 वर्षीय युवक अरशद ने उसे जबरदस्ती खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद 17 अगस्त 2020 को मामले में अरशद के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय के समक्ष बयानों के दौरान पीड़िता उसके साथ बलात्कार की घटना होने से मुकर गई तथा मुल्जिम को पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन एफएसएल और डीएनए जांच में बलात्कार की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुल्जिम अरशद को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बयानों से मुकरने पर परिवादी पक्ष के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।
विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की
शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में गुरुवार शाम को एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को सामान्य अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है। जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एनईबी थाना पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद के समीप निवासी ममता (26) पत्नी राजेश सैनी ने गुरुवार को शाम करीब 4 बजे अज्ञात कारणों के चलते कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ममता की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी और उसके एक बच्चा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना के सम्बन्ध में फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।
Published on:
24 Jun 2022 07:47 pm
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