उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं महाविद्यालय को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक समारोह व अन्य कार्यक्रम निर्बधनों के अधीन आयोजित किए जा सकेंगे। इनमें आयोजनकर्ता द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट को कार्यक्रम आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी।