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कोरोना का खतरा, अलवर में 21 मार्च तक लागू रहेगी धारा-144, जानिए नई गाइडलाइन्स

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसी में जिले में धारा-144 21 मार्च तक लागू रहेगी।

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अलवर

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Lubhavan Joshi

Feb 26, 2021

Section 144 Will Continue In Alwar Till 21st March

कोरोना का खतरा, अलवर में 21 मार्च तक लागू रहेगी धारा-144, जानिए नई गाइडलाइन्स

अलवर. राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम के मद्देनजर अलवर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 21 मार्च तक लागू की गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेंगे।

उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं महाविद्यालय को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक समारोह व अन्य कार्यक्रम निर्बधनों के अधीन आयोजित किए जा सकेंगे। इनमें आयोजनकर्ता द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट को कार्यक्रम आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी।