अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश शिल्पा समीर ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक महिला सहित तीन अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास तीन-तीन लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि जिले के एक ग्रामीण थाने में 13 फरवरी 2014 को कुछ लोगों के खिलाफ 12 वर्षीय बालिका के अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर बुधवार को अभियुक्त आमीना पत्नी असलूप खां, आशु खां पुत्र बोधा खां और अरशद खां पुत्र बोधा खां को 10-10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को साढ़े तीन लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।