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शादीशुदा होने पर ही मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी की नौकरी

नियमों की आड़ में महिलाओं से ये कैसा भेदभाव

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शादीशुदा होने पर ही मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी की नौकरी

शादीशुदा होने पर ही मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी की नौकरी

अलवर. महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी की भर्ती में महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। विभागीय नियमों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी के पद पर सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इस कठोर नियम के चलते जिले में अविवाहिताएं युवतियां और महिलाएं इन पदों पर आवेदन नहीं कर पा रही हैं।
राज्य सरकार के सभी विभागों में भर्ती के दौरान विवाहित व अविवाहित महिलाओं को मौका दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी की भर्ती में पर यह मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता व सहयोगिनी बनकर केंद्रों पर काम करने की इच्छुक महिलाएं आवेदन से वंचित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन ग्राम सभा करती हैँ और शहरी क्षेत्र में चयन समिति के माध्यम से होता है।

अविवाहित युवतियां शादी के बाद हो जाती हैं पराई

विभाग का मानना है कि अविवाहित युवतियां शादी के बाद दूसरी जगह चली जाती हैं। इसके बाद पद खाली हो जाता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति दी जाती हैं। जिससे की वो एक ही पद पर एक ही जगह पर काम करती रहे। यहां से ही सेवानिवृत्त हो सके। कार्यकर्ता का एक बार चयन होने के बाद उसका दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी नहीं होता है।

नियम भारी तो, आवेदनों की संख्या रह गई आधी
अलवर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगिनी के 80 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी है। इसमें कार्यकर्ता के 25 पद, मिनी कार्यकर्ता 1 पद तथा सहायिका के 54 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सहायिका के कार्यकर्ता व सहयोगिनी के पदों पर विवाहित महिलाओं के आवेदन लिए जाने के चलते अभी तक मात्र 150 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत कम है।

ये हैं भर्ती की योग्यता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करने वाली महिला राजस्थान की रहने वाली हो, जिस केंद्र के लिए आवेदन किया है, उसी वार्ड की होनी चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 साल होनी चाहिए। कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। यदि कार्यकर्ता 12वीं पास से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर या इससे अधिक शिक्षित है तो नियमानुसार बोनस अंक दिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी के पदों पर केवल विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। यह मुख्यालय के आदेश हैं। विधवा व तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। कार्यकर्ता व सहायिका के पद पर महिलाएं मानदेय कर्मी के रूप में काम करती हैं। इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है। विभाग का मानना है कि विवाहित महिला नियुक्ति के बाद एक ही पद पर काम करती हैं, जबकि अविवाहिता का यदि चयन किया जाता है तो वह शादी होकर दूसरी जगह चली जाती हैं। इस बार आवेदन कम आए हैं।
जितेंद्र मीणा, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर।