
rape with girl student
बैकुंठपुर. कोरिया जिले के एक शिक्षक ने छात्रा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वह 7वीं कक्षा की छात्रा को रिजल्ट खराब करने की धमकी देकर उसकी अस्मत लूटता था। उसने ऐसा कई बार किया था। अक्सर वह छात्रा के घर पहुंचकर इस कुकर्म को अंजाम देता था।
शिक्षक की इस करतूत से परेशान छात्रा ने परिजनों को यह बात बताई। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी शिक्षक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत भैंसवार स्थित लोयोला स्कूल में कार्यरत शिक्षक आविष्कार मिंज पिता सिलास मिंज (23) ने कक्षा ७वीं में पढऩे वाली अपने ही स्कूल की छात्रा को रिजल्ट खराब करने की धमकी देकर लगातार अनाचार कर रहा था। मामले में परेशान होकर छात्रा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने जनवरी 2016 में अंतिम बार अनाचार की घटना को अंजाम दिया था।
इससे पहले आरोपी शिक्षक छात्रा के घर पहुंच जाता था और कई बार अनाचार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच रिपोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को धारा 376-2 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना, धारा 363 में 3 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 साल व 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6-6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गिफ्ट देने के बहाने जंगल में भी अनाचार
न्यायालय सूत्रों के अनुसार छात्रा ग्राम पंचायत फूलपुर में आयोजित शादी समारोह में आई थी। इस दौरान आरोपी शिक्षक फूलपुर पहुंच गया था और छात्रा को गिफ्ट देने के बहाने जंगल ले गया था। यहां भी उसने छात्रा से दुष्कर्म किया था।
Updated on:
10 Oct 2017 08:01 pm
Published on:
10 Oct 2017 07:38 pm
बड़ी खबरें
View Allअंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
