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इस चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, विज्ञापन प्रसारण से पहले लेनी होगी अनुमति

Chhattisgarh Assembly election 2023: आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक, 17 नवंबर को होगा मतदान

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इस चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, विज्ञापन प्रसारण से पहले लेनी होगी अनुमति

Collector meeting

अंबिकापुर. Chhattisgarh Assembly election 2023: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर, अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर निर्धारित है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।


निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।

निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रुपए होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोडक़र अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोडक़र जाना होगा।

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राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।

निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।