scriptकलक्टर का आदेश भी नहीं मान रहे निजी स्कूल, ट्यूशन फीस और ऑनलाइन क्लास को लेकर ये निर्देश जारी | Private school: Private schools are not even accepting collector order | Patrika News
अंबिकापुर

कलक्टर का आदेश भी नहीं मान रहे निजी स्कूल, ट्यूशन फीस और ऑनलाइन क्लास को लेकर ये निर्देश जारी

Private school: कलक्टर ने शैक्षणिक संस्थान को फटकार लगाते हुए फीस बढ़ोतनी नहीं करने के निर्देश दिए थे, फिर भी अभिभावकों पर डाला जा रहा दबाव, अभिभावक संघ की डीईओ के साथ हुई बैठक

अंबिकापुरJul 22, 2020 / 11:10 pm

rampravesh vishwakarma

कलक्टर का आदेश भी नहीं मान रहे निजी स्कूल, ट्यूशन फीस और ऑनलाइन क्लास को लेकर ये निर्देश जारी

Demo pic

अंबिकापुर. निजी शैक्षणिक संस्थानों (Private schools) की मनमानी नहीं रुक रही है। कोरोना संक्रमण काल में प्रशासन के आदेश के बावजूद भी अभिभावकों को फीस को लेकर नोटिस भेज कर दबाव बनाया जा रहा है।
पूर्व में भी कलक्टर संजीव कुमार झा ने शैक्षणिक संस्थान को फटकार लगाते हुए फीस बढोतरी नहीं करने के निर्देश दिए थे। वहीं छात्रों के अभिभावकों पर स्कूल फीस को लेकर किसी तरह की दबाव न डालने के निर्देश दिए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी आईपी गुप्ता ने आदेश जारी किया है कि निजी शैक्षणिक संस्थान सिर्फ शैक्षणिक शुल्क की मांग अभिभावकों से करेंगे। वह भी इसके लिए दबाव नहीं बनाएंगे।

वहीं कलक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद भी एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा कथित रूप से शिक्षण शुल्क के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने का आरोप अभिभावक संघ ने लगाया है।
बुधवार को अभिभावक संघ व जिला शिक्षा अधिकारी के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि ट्यूशन फीस भी निजी शैक्षणिक संस्थान नहीं बढ़ा सकते हैं। पुरानी फीस ही ली जाएगी और न ही फीस को लेकर अभिभावक पर दबाव बनाया जाएगा।

ऑनलाइन क्लास के संबंध में ये निर्णय
जिला शिक्षा अधिकारी व अभिभावक संघ के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्राइमरी कक्षा के बच्चों को ऑनलाइन क्लास (Online class) 35-35 मिनट का दो बार लिया जाएगा।
वहीं मिडिल स्कूल के बच्चों का 35-35 मिनट का 3 व हाई स्कूल के बच्चों के लिए 4 ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। हर क्लास के बाद १५ मिनट का गैप रहेगा।

Home / Ambikapur / कलक्टर का आदेश भी नहीं मान रहे निजी स्कूल, ट्यूशन फीस और ऑनलाइन क्लास को लेकर ये निर्देश जारी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो