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ऐसे लोगों को बिजली बिल हाफ योजना का नहीं मिलेगा लाभ, लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम

योजना के दायरे में आने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह निर्धारित समय में करना होगा बिल का भुगतान

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Bijali

Bijali Bill

अंबिकापुर. बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सरकार द्वारा विद्युत कंपनी को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ 400 यूनिट तक के स्लैब वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। कॉमर्शियल व इंडस्ट्री कनेक्शन योजना से बाहर हैं।

साथ ही दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को छूट के बाद मिलने वाले बिल का हर माह भुगतान करना होगा अन्यथा बकाया होने पर अगले माह इस योजना से वंचित हो जाएंगे। बिजली बिल हाफ का मतलब अगर किसी उपभोक्ता का बिल २ हजार रुपए है तो उसे छूट के बाद लगभग १२०० रुपए ही भुगतान करना होगा।


गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ का भी वादा किया था। फिर सत्ता में आते ही सरकार ने इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए विद्युत कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है तथा अप्रैल माह में मिलने वाला बिल हाफ होगा।

सरकार ने योजना को लेकर विद्युत कंपनी को नियमों से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है और इसी के तहत कंपनी ने उपभोक्ताओं का डाटा भी तैयार कर लिया है। चूंकि इस योजना को लागू करते समय सरकार ने घोषणा की है कि 400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा,

इसलिए विद्युत कंपनी ने भी सभी डिवीजन में ऐसे उपभोक्ताओं का एक डाटा तैयार किया है। अंबिकापुर डिवीजन की बात करें तो लगभग ४२ हजार उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।


बिजली बिल हाफ योजना में ये है शर्त
1. कॉमर्शियल व इंडस्ट्री कनेक्शन को योजना का नहीं मिलेगा लाभ
2. सिर्फ 400 यूनिट तक के उपभोक्ता ही आएंगे दायरे में
3. पिछला बकाया होने पर नहीं मिलेगा लाभ
4. योजना लागू होने के बाद हर माह छूट के साथ मिलने वाले बिल का करना होगा भुगतान
5. एक भी माह का बकाया होने पर अगले माह योजना से कर दिए जाएंगे वंचित
6. एक उदाहरण के तौर पर किसी उपभोक्ता का बिल 2 हजार रुपए आता है तो छूट मिलने के बाद उसे लगभग 1200 रुपए चुकाने होंगे


कॉमर्शियल व इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा लाभ
कॉमर्शियल व इंडस्ट्री को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा। 400 यूनिट के स्लैब में आने वाले घरेलू उपभोक्ता ही बिजली बिल हाफ योजना के दायरे में आएंगे, उन्हें हर माह निर्धारित अवधि में भुगतान करना होगा, अन्यथा योजना से वंचित हो जाएंगे।
एसपी कुमार, कार्यपालन अभियंता, शहरी

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