14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ट्रंप के ट्रैवेल बैन को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 6 देशों के नागरिकों के देश में आवाजाही पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है

2 min read
Google source verification

image

ashutosh tiwari

Dec 05, 2017

Pakistan,Terrorist,America,dron attack

नई दिल्ली। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 6 देशों के नागरिकों के देश में आवाजाही पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजों ने ट्रंप प्रशासन के उस आग्रह को स्वीकार किया है जिसमें निचली अदालतों द्वारा यात्रा प्रतिबंध को लागू करने पर लगाई रोक को हटाने की मांग की गई थी।

इस फैसले से 6 देशों पर लग जाएगा प्रतिबंध
इस फैसले के बाद अब चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन सहित नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला से आने वाले लोगों को अमरीका में प्रवेश के लिए वीजा नहीं मिल सकेगा।

पहले निचली अदालत ने किया था इस प्रस्ताव को खारिज
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ट्रंप के ट्रैवल बैन के विरोध में थे और निचली अदालतों के जजों ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध को खारिज करते हुए वजह बताई थी कि ये ट्रंप की 'मुस्लिमों पर प्रतिबंध' की नीति का हिस्सा है।

करीबी रिश्तेदारों को मिले सकता है प्रतिबंध से छूट
हालांकि अदालत का यह मानना है कि प्रतिबंधित देशों के लोगों का कोई करीबी रिश्तेदार अमरीका में रहता है तो इनके आने पर प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि देश में रह रहे इन देशों के किसी नागरिक के दादा-दादी, भाई व अन्य रिश्तेदारों को आने से नहीं रोका जा सकता।

मामले पर अगली सुनवाई जल्द
ट्रैवल बैन पर सैन फ्रांसिस्को की 9वीं यूएस सर्किट कोर्ट और रिचमंड, वर्जीनिया की चौथी यूएस सर्किट कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। वे इस हफ्ते इस पॉलिसी की वैधता पर सुनवाई करेंगी। दोनों ही कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है।

ट्रंप में ने सत्ता में आने के बाद जारी किया था ये प्रस्ताव
गौरतलब है कि जनवरी में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध संबंधी विवादास्पद नीति के तीन प्रारूप जारी किए थे। और जून में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के प्रतिबंध संबंधी आदेश के पहले के प्रारूप को आंशिक मंजूरी दी थी।