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एच1बी वीजा ठंडे बस्ते में, पहले लंबित अप्रवासी वीजा मामलों को निपटाएंगे बाइडेन

बाइडेन प्रशासन 470,000 से अधिक अप्रवासी वीजा मामलों पर अपना फोकस कर रहा है

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Saurabh Sharma

Mar 02, 2021

H1B on backburner as Biden focuses on pending US immigrant visa cases

H1B on backburner as Biden focuses on pending US immigrant visa cases

न्यूयॉर्क। गैर-अप्रवासी वीजा प्रोसेसिंग, जिसमें एच1 बी भी शामिल हैं, अब ठंडे बस्ते में हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन 470,000 से अधिक अप्रवासी वीजा मामलों पर अपना फोकस कर रहा है, जो अमरीकी काउंसलेट में लंबित हैं। अमरीकी सरकार के नवीनतम डेटा में यह जानकारी दी गई।

होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी एलेजांद्रो मयोरकास इस बात को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं कि ट्रंप युग में एच1 बी (जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है) पर लगाया प्रतिबंध हटाया जाएगा या नहीं या फिर बाइडेन प्रशासन किस तरह से आगे बढऩे की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस में सोमवार को एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, मैं इस सवाल पर जवाब को लेकर सुनिश्चित नहीं हूं।"

महामारी के दौरान अमेरिकी नौकरी के बाजार में मंदी की ओर इशारा करते हुए, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए स्थायी निवास और एच1 बी, एच4, एच2 बी, एल1 और जे श्रेणी में कुशल कर्मचारियों, प्रबंधकों और आया (विदेशी) के लिए अस्थायी कार्य वीजा को रोक दिया था।

24 फरवरी को, बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के प्रतिबंध को रद्द करते हुए एक उद्घोषणा जारी की, जिसने अप्रवासी वीजा पर अमेरिका में प्रवेश करने से व्यक्तियों को रोक दिया था, लेकिन एच-1बी, जे-1 और ए-1 वीजा पर रोक को नहीं हटाया, जो प्रभाव में बने रहे और 31 मार्च को समाप्त होने वाली हैं। सोमवार को दो अलग-अलग ब्रीफिंग में, बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गैर- अप्रवासी वीजा मामले अभी प्राथमिकता में नहीं हैं।

काउंसलर ब्यूरो में वीजा सेवाओं से जुड़ीं जूली स्टफ्ट ने कहा, "हमने अप्रवासी वीजा के प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी है। फुल स्टॉप।" उन्होंने कहा कि अमेरिका अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए अप्रवासी वीजा को प्राथमिकता देता रहेगा। वीजा जारी करने और चीन, ईरान, ब्राजील, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, और शेंगेन क्षेत्र के 26 देशों के लोगों के लिए अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध बरकरार है, लेकिन अमेरिकी नागरिकों और कानूनी स्थायी निवासियों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए छूट है।