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आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ अमेठी में गिरफ्तारी वारंट जारी, 2021 से जुड़ा है मामला

AAP MLA Somnath Bharti पर अमेठी जिले में केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि मामला जनवरी 2021 का है और उन पर लगे आरोप मानहानि केस से जुड़े हैं।
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अमेठी

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Karishma Lalwani

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Updated: 21 May 2022, 5:09 PM IST

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Somnath Bharti File Photo

आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर अमेठी जिले में केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि मामला जनवरी 2021 का है और उन पर लगे आरोप मानहानि केस से जुड़े हैं। जनवरी 2021 में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन पर मानहानि और ठेस पहुंचाने की धारा में रिपोर्ट लिखी और अदालत भेज दी। रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एमपी-एमएलएस कोर्ट ने सुनवाई की और फिर स्पेशल जज ने सोमनाथ भारती के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया।

14 जून को मामले की अगली सुनवाई

एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 14 जून को करेगा। बता दें कि 10 जनवरी 2021 को सोमनाथ भारती यूपी दौरे पर थे। उन्होंने अमेठी में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा था कि वह यूपी के स्कूलों और अस्पतालों की हालत देखने आए थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि अस्पतालों में तो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस बयान को लेकर ही उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने केस कराया था। पुलिस ने धारा 505 /153 ए में एफआईआर दर्ज किया था।

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सोमनाथ और उनके समर्थकों पर केस दर्ज

दूसरे दिन सोमनाथ भारती रायबरेली के दौरे पर पहुंच गए थे। वो रायबरेली के गेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहे थे। वहां से निकले तो अमेठी पुलिस ने उनको गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। जिस समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था उसी समय एक हिंदू युवा वाहिनी नेता ने उन पर स्याही से हमला किया था। पुलिस ने सोमनाथ और उनके 15-20 समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की की धारा 147, 332, 353, 595 (2) 153 ए, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। अमेठी में जेल नहीं है इसलिए उन्हें सुलतानपुर कोर्ट लाया गया था जहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद 14 जनवरी को सुलतानपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन रायबरेली में दर्ज केस के चलते वह सुलतानपुर की अमहट जेल में ही रहे।

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