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सपा MLA समेत 9 के खिलाफ़ NBW जारी

अमेठी में न्यायालय के आदेश की तौहीन करना सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को भारी पड़ा है।

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Rakesh Pratap Singh

Rakesh Pratap Singh

अमेठी. अमेठी में न्यायालय के आदेश की तौहीन करना सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को भारी पड़ा है। न्यायधीश अनिल कुमार सेठ ने अदालत के आदेश की तौहीन के लिए गौरीगंज के वर्तमान सपा विधायक समेत अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुनः जमानती वारंन्ट जारी करते हुए आगामी तीन फरवरी को अदालत में हाजिर होने की चेतावनी दी है। गौरतलब हो कि यह पूरा मामला संसदीय क्षेत्र अमेठी की गौरीगंज विधानसभा के वर्तमान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह से जुड़ा है। आपको बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी के शासन काल मे 23 अक्टूबर 2008 को गौरीगंज ब्लॉक के तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख राकेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ घेरा ङालो ङेरा ङालो कार्यक्रम में तत्कालीन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कि थी। इतना ही नहीं बल्कि समर्थकों के साथ राकेश प्रताप सिह ने राजमार्ग को घंटो बाधित करने के साथ अव्यवस्था उत्पन्न भी की थी।

वहीं बिना अनुमति इतना बड़ा आन्दोलन करने के साथ घंटो राजमार्ग बधित करने के आरोप में गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी बीएन शुक्ला ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, उदयभानु सिंह, दीपक सिह, पूरन सिंह, काशी सिंह, उमेश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुये मुकदमा पंजीकृत किया था।

इस मामले में विधायक राकेश प्रताप समेत कई आरोपी 2011 में ही जमानत करा चुके हैं। वही विधायक समेत अन्य के खिलाफ दर्ज इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सपा शासन काल में 2013 में केस को वापस लेेने की मंजूरी भी मिली थी जिसके क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से दप्रस की धारा 321 के अन्तर्गत अर्जी देकर जनहित व न्यायहित में केस वापस लिए जाने की मांग की गयी थी।

मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने अभियोजन पक्ष के जरिये न्यायहित व जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में पेश किए गए आधार को उचित न मानते हुए केस वापस करने की अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं अदालत ने सभी आरोपियों को 04 जनवरी के लिए जमानतीय वारंट - 8 हजार जारी कर तलब किया था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट का तमिला पुलिस नहीं करा सकी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुनः वारंट जारी कर आगामी 3 फरवरी के लिए तलब किया है।