UP Police Holi Rules: होली से पहले यूपी पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अगर होली पर ये काम किया तो, जेल में मनानी पड़ सकती है होली। जानिए क्या है गाइडलाइन।
UP Police Holi Rules: होली के त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यूपी पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने साफ कहा है कि सड़क रोककर डीजे बजाने, नाचने या यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। शहर में होली के दौरान दो दिन तक सेक्टर स्कीम लागू रहेगी और हर संवेदनशील इलाके में पुलिस तैनात रहेगी।
पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए खास प्लान बनाया है। जगह-जगह चेकिंग बैरियर लगाए जाएंगे। नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के बैठने पर चालान और वाहन सीज किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह सख्ती लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
पिछले वर्षों में जहां झगड़े हुए थे, उन स्थानों को चिन्हित कर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में एलआईयू और स्थानीय पुलिस को अलर्ट रखा गया है। होलिका दहन की शाम से ही पुलिस सड़कों पर गश्त करेगी, ताकि किसी तरह का विवाद न हो।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जबरन किसी को रंग न लगाएं और न ही राहगीरों के साथ अभद्रता करें। छतों से गुब्बारे फेंकने से भी हादसे हो सकते हैं। ज्यादा शराब पीकर वाहन न चलाएं। पुलिसकर्मियों से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में होली के दौरान आगरा में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक हत्या और नौ सड़क हादसे शामिल थे। 2025 में भी तीन लोगों की जान हादसों में गई थी। इसी को देखते हुए इस बार पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क है।