अहमदाबाद

Ahmedabad News: खाद्य विभाग की कार्रवाई, बच्चों के स्नैक्स में मिला प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई, 75 हजार पैकेट जब्त

Ahmedabad Food Department: बच्चों के स्नैक्स में प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई मिलने के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक वितरण इकाई को सील कर करीब 75 हजार स्नैक्स पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
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Ahmedabad Health Department
कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका

अहमदाबाद। बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले एक स्नैक्स के नमूने में खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई (तेल में घुलने वाला रंग) मिलने के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए अमराईवाड़ी स्थित एक स्नैक्स वितरण इकाई को सील कर दिया गया और वहां रखे करीब 75 हजार स्नैक्स पैकेट (लगभग 1500 किलोग्राम) की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई।

उत्पादों के नमूने जांच के लिए भेजे

इसके साथ ही सात अलग-अलग खाद्य उत्पादों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अहमदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नियमित खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान बापूनगर क्षेत्र से बच्चों के लिए बनाए जाने वाले एक स्नैक्स का नमूना लिया गया था। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की जांच में उसमें प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई का इस्तेमाल पाया गया। इसके बाद संबंधित निर्माता के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई।

स्नैक्स का बड़ा भंडार मिला

जांच के दौरान पता चला कि इन उत्पादों का वितरण अमराईवाड़ी स्थित एक एजेंसी से किया जा रहा था। शुक्रवार को फूड विभाग की टीम ने वहां निरीक्षण किया, जहां विभिन्न प्रकार के स्नैक्स का बड़ा भंडार मिला। प्राथमिक जांच में इन उत्पादों के भी सब-स्टैंडर्ड अथवा असुरक्षित होने की आशंका के आधार पर करीब 3.75 लाख रुपए मूल्य के पैकेटों को 'स्टॉप सेल' के तहत बिक्री से रोक दिया गया और वितरण इकाई को सील कर दिया गया।

कुल सात तरह के स्नैक्स से लिए नमूने

फूड विभाग ने केच-अप कचौरी, सोया चिप्स, बच्चो का पास्ता, बिलू पॉपकॉर्न, पास्ता का नाश्ता, मस्ती की पाठशाला नमकीन तथा ग्रीन एप्पल फ्लेवर शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी सहित कुल सात खाद्य उत्पादों के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इनका निर्माण गुजरात के पाटण जिले के सिद्धपुर स्थित कारखाने में किया जा रहा था। मनपा ने संबंधित उत्पादन इकाई के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को सूचना भेज दी है।

आपको बता दें कि यह ऐसा कृत्रिम रंग होता है, जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में करने की अनुमति नहीं होती। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे रसायन शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक इनके सेवन से एलर्जी, पेट और लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत ऐसे रंगों का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है।

Updated on:
17 Jul 2026 06:54 pm
Published on:
17 Jul 2026 06:54 pm