द्युत लाइन के नीचे निर्माण दंडनीय अपराध 65 लाख की 625 वर्गगज सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला
अजमेर. कायड़ की शुभम कॉलोनी के अजमेर विकास प्राधिकरण ada के खसरा नम्बर 3041 की 65 लाख रुपए मूल्य की 625 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर मकान व बाड़ा बनाने के मामले में प्राधिकरण के साथ ही अब अजमेर विद्युत वितरण निगम Ajmer Discom ने भी राजस्थान पुलिस के उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी है। बुधवार को मौका मुआयने करने के बाद गुरुवार को निगम के मदार सब डिवीजन के सहायक अभियंता मनीष दत्ता ने उपनिरीक्षक बालूराम को नोटिस जारी notice to SI कर 33 केवी की हाईटेंशन लाइन Hightening Line के नीचे बनाए गए बाड़े को हटाने के निर्देश दे दिए। सहायक अभियंता के अनुसार मौका जांच के दौरान पाया गया है कि निगम की 33 केवी लाइन के नीचे चारदीवारी कर पशुओं का बाड़ा एंव पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। इससे मानवीय एवं पशुओं तथा सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए अतिक्रमी जिम्मेदार है। यह कृत्य विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय अपराध है। निगम ने तीन दिन के भीतर विद्युत लाइन के नीचे निर्मित बाड़े व पशुओं को हटाने के निर्देश दिए हैं अन्यथा भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
विद्युत कनेक्शन के दस्तावेजों की भी जांच
उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी ने कायड़ की शुभम कॉलोनी के स्वयं के नियमनशुदा भूखंड सख्या 53 को छोड़कर उसके पास ही प्राधिकरण की सरकारी 625 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया और अजमेर विद्युत वितरण निगम से विद्युत कनेक्शन भी ले लिया। अब कनेक्शन के लिए बालूराम द्वारा दिए गए दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है क्योंकि भूखंड संख्या 53 पर विद्युत कनेक्शन नहीं लगा है बल्कि कनेक्शन तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान पर लगा है।
विभागीय कार्यवाही की तैयारी
अजमेर विकास प्राधिकरण ने उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए बाड़े की चारदीवारी तोडऩे के साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करवाने की भी तैयारी कर ली है। बालूराम के कब्जे मकान व अवैध निर्माण की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक को भेजने के साथ एसबीआई को भी भेजी जा रही है। बालूराम का एक पुत्र भी आईजी ऑफिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है।