
अजमेर. नगर निगम के पूर्व उप महापौर सोमरत्न आर्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला हो सकेगा। प्रकरण में पुलिस की ओर से किए जा रहे अनुसंधान की केस डायरी सोमवार दोपहर बाद पहुंचने के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हुई थी।
परिवादी पक्ष के वकील भरत शर्मा ने बताया कि पूर्व महापौर सोमरत्न आर्य पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप के मामले में सोमवार को भी फैसला नहीं हो सका। शर्मा के मुताबिक क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस की ओर से सोमवार दोपहर बाद केस डायरी अदालत में पेश की गई। ऐसे में केस डायरी पढऩे के बाद ही मंगलवार को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत पर फैसला हो सकेगा।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि पूर्व उप महापौर सोमरत्न आर्य पर नाबालिग से छोड़ का आरोप में क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के बाद पीडि़ता के कोर्ट में बयान हुए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद से सोमरत्न भूमिगत है। उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश भी दी लेकिन वह अब तक पकड़ में नहीं आया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमरत्न ने भारतीय जनता पार्टी में अपने पद इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने उसका इस्तीफा स्वीकार करने में देर नहीं लगाई।