बिजयनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्र के अपहरण के मामले में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं जोड़ दी हैं। छात्र के पुलिस व कोर्ट में दर्ज करवाए गए बयान में यौन शोषण का भी जिक्र किया गया है।
अजमेर। बिजयनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्र के अपहरण के मामले में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं जोड़ दी हैं। छात्र के पुलिस व कोर्ट में दर्ज करवाए गए बयान में यौन शोषण का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में पुलिस ने प्रकरण में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर अनुसंधान शुरू किया है।
ब्यावर जिले के बिजयनगर थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा के छात्र के अपहरण और उसकी महिला ट्यूशन टीचर के घर से दस्तयाबी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाबालिग छात्र के संदिग्ध हालात में लापता होने पर पिता की ओर से दर्ज करवाए अपहरण के प्रकरण में यौन शोषण व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस प्रकरण में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल में जुटी है। प्रकरण में अनुसंधान थानाप्रभारी करणसिंह खंगारोत कर रहे हैं।
बिजयनगर थाना पुलिस ने 7 मार्च को एक पहले लापता हुए छात्र के पिता की रिपोर्ट पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने छात्र के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर कस्बे में तलाशी के दौरान महिला शिक्षिका के घर की छत से छात्र को दस्तयाब किया। जिसको सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर परिजन के सुपुर्द कर दिया। इधर, बालक के पुलिस को दिए बयान और उसके बयान के आधार पर कोर्ट में करवाए गए बयान में यौन शोषण का जिक्र है। छात्र के इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस ने यौन शोषण व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं प्रकरण में जोडी हैं।
नाबालिग छात्र के बयानों में यौन शोषण की बात सामने आई है। पीड़ित के बयान के आधार पर यौन शोषण व पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा।