अजमेर

Rajasthan News: इस समय के बीच डीजे बजाया तो खैर नहीं, DM ने जारी किए आदेश

Ajmer News: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम-2000 के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।
less than 1 minute read
Mar 05, 2024
dj_dance.jpg
सांकेतिक तस्वीर

Ajmer News: बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को व्यवधान रहित अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ध्वनी विस्तार यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम-2000 के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।

रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे व बैंड बजाने पर प्रतिबंध
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं। जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का प्रयोग निषेध रहेगा। ध्वनि प्रसारक व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से नहीं किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें : राजस्थान- शादी के एक दिन पहले दुल्हन का अपहरण, जानिए चौंकाने वाला मामला

संबंधित अधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे व उल्लघंन करेंगे
उल्लघंन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार व थानाधिकारी इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे व उल्लघंन होने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेंगे।

यह भी पढ़ें : राजस्थान में नए जिलों के अनुसार अब स्कूलों में होने जा रहा ये बड़ा बदलाव

Updated on:
06 Mar 2024 09:44 am
Published on:
05 Mar 2024 02:54 pm