अजमेर

जमीन में करंट से शरीर पर नहीं पड़ते स्पार्किंग के निशान

लत सूचना देकर किए वाद को अदालत ने किया खारिजअजमेर डिस्कॉम

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Nov 24, 2019
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अजमेर.जिला न्यायालय सीकर ने भूमि में करंट आने से एक व्यक्ति की मृत्यु को लेकर अजमेर विद्युत वितण निगम के विरुद्ध दायर घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत दायर वाद खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानते हुए निर्णय दिया कि भूमि में करंट आने से पीडि़त के शरीर पर Sparking छाले नहीं पड़ते। सीकर के दूघवालों का बास हाल आबाद चेतनदार की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ सीकर निवासी नाथी देवी जाट ५ मई २०१६ को निगम के एईएन खंडेला, जेईएन, एक्सईएन,एसई, अजमेर डिस्कॉम चेयरमैन के खिलाफ वाद दायर किया था।
वाद में बताया कि ६ फरवरी २०१६ को नाथी देवी का पति शीशपाल सिंह दूधवालों का बास स्थित खेत में विद्युत पम्प सेट से सिंचाई कर रहा था। जैसे ही वह फव्वारा पाइप लाइन को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा तो पास ही गीली मिट्टी में current करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। वादीगण ने क्षतिपूर्ति के तोर पर २८ लाख ३० हजार रुपए की मांगी।

दोने पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला न्यायाधीश सीकर ने देवेन्द्र प्रकाश शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए तथ्यों को आधार माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शीशपाल की मृत्यु का कारण बिजली का स्पार्क होना भी बताया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में तर्क दिया कि गीली मिट्टी में स्पार्क होना संभवन नही है। मृतक के दाएं हाथ के अंगूठे और बाएं पैर में जो निशान है वे स्पार्किंग के है। यह निशान गीली मिट्टी में आना संभवन नहीं है। न्यायायल ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

कॉलेज को मिलेगा बीसलपुर का पानी और नई सड़क

अजमेर. चिकित्सा मंत्री ने अपने हटूंडी दौरे में हरिभाऊ उपाध्याय महिला महाविद्यालय और गांव को भी सौगातें दी। कॉलेज प्रशासन ने उनसे बीसलपुर लाइन के पानी की मांग की। डॉ. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि तुरंत प्रस्ताव बनवाकर काम शुरू करें। इसी तरह गांव में चौड़ी सड़क की मांग पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को काम शुरू करने को कहा। कॉलेज में आंगनबाड़ी केंद्र की मांग पर उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा कर कार्यवाही की जाएगी।

Published on:
24 Nov 2019 06:02 am
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