अजमेर

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून की दी जानकारी

Jul 29, 2026
Rajasthan

चौथकाबरवाड़ा. कस्बे के पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश नेहा मौर्य ने की। नेहा मौर्य ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराना प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा, आंतरिक शिकायत समिति के गठन, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने तथा प्रतिशोध से संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिविर में विकास अधिकारी इंद्रराज मीणा सहित पंचायत समिति के अधिकारी-कर्मचारी और करीब 50 से 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान मोर सिंह गुर्जर, चंदन मीणा एवं आशाराम नागर भी उपस्थित रहे।

Updated on:
29 Jul 2026 06:01 am
Published on:
29 Jul 2026 06:01 am