
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए उपद्रव के बाद अति संवेदनशील अलीगढ़ जिले में प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश के बाद महानगर अलीगढ़ में आगामी त्योहारों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि आगामी महीनों में 10 जुलाई को बकरीद, 9 अगस्त को मोहर्रम और 12 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दौरान बाजारों भीड़ उमड़ेगी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था खराब कर सकते हैं। इसलिए जिले में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।
अलीगढ़ में एडीएम सिटी राकेश कुमार पाटिल ने धारा 144 लागू करने के बाद बताया कि स्थानीय अभिसूचना और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि आगामी त्यौहार बकरी ईद, मुहर्रम, रक्षाबंधन पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान जिले में किसी प्रकार के जुलूस और रैली आदि निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश चस्पा किए जा रहे
एडीएम सिटी ने बताया की धारा 144 लागू करने के बाद स्थानीय अधिकारियों को इलाके के समस्त तहसील, थाना, विकासखंड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आदेश चस्पा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत व अन्य सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बाहरी लोगों को करना होगा नियमों का पालन
एडीएम ने बताया कि अलीगढ़ के लोगों के साथ ही बाहरी जिलों से आने वाले लोगों पर भी धारा 144 का नियम लागू रहेगा। अगर कोई नियम विरुद्ध किसी तरह का कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।