Rajasthan Crime News: पीड़िता और उसकी मां के शरीर पर पाउडर जैसा कुछ लगाया जिस पर पानी डालते ही वह लाल हो गया। इसके बाद तांत्रिक ने पीड़िता और उसकी मां को गलत तरीके से छुआ।
Tantrik Molesting Minor GIrl And Woman: विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 4 हिंमाकनी गौड़ ने तंत्र-मंत्र से इलाज के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो तांत्रिकों को 5-5 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। दोनों पर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 जुलाई, 2023 को बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी के हाथ-पैरों में दर्द रहता था जिसका तंत्र-मंत्र से इलाज करने के लिए 10 जुलाई को इंद्राज मीना उर्फ इन्दर निवासी किला मोहल्ला, रामगढ़ और कृष्णावतार उर्फ पप्पू निवासी खेड़ी, रामगढ़ उसके घर आए। आरोपियों ने उनके घर में भूत का साया बताया। इसके बाद तंत्र-मंत्र से इलाज के नाम पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के कपड़े उतरवाकर उनके साथ छेड़छाड़ की।
पीड़िता की मां से 5-10 हजार रुपए लिया और रात को उनके ही घर रुके। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों को परीक्षित कराया गया। साथ ही 20 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिनके आधार पर न्यायालय ने इंद्राज मीना उर्फ इन्दर और कृष्णावतार उर्फ पप्पू को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
घटना के दौरान पीड़िता जयपुर के एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा में अध्ययन कर रही थी। उसकी मां के हाथ और पैरों में दर्द रहता था। जिसे रिश्तेदारों ने इंद्राज मीना उर्फ इन्दर और कृष्णावतार उर्फ पप्पू द्वारा झाड़े से हाथ और पैरों का दर्द ठीक करने के बारे में बताया था।
11 जुलाई को दोनों तांत्रिक फिर से उनके घर आए और तंत्र-मंत्र शुरू किया। इस दौरान तांत्रिक कृष्णावतार पीड़िता और उसकी मां को बाथरूम में ले गया और अंदर से गेट बंद कर दिया।
वहां उसने पीड़िता और उसकी मां के शरीर पर पाउडर जैसा कुछ लगाया जिस पर पानी डालते ही वह लाल हो गया। इसके बाद तांत्रिक कृष्णावतार ने पीड़िता और उसकी मां को गलत तरीके से छुआ।
तांत्रिक कृष्णावतार ने अगरबत्ती से पीड़िता की मां का हाथ जला दिया और घर की सारी लाइट्स बंद कर दी। तांत्रिकों ने पीड़िता से एक मटकी और लाल कपड़ा, जिसमें सांप जैसी वस्तु थी, उसके ढोक लगाने के लिए कहा। जिसे देखकर पीड़िता चिल्लाई तो उसे जान से मारने की धमकी दी।