अलवर

इंटरनेट सेवा चार घंटे रहेगी बंद, परीक्षा केन्द्र वाले कस्बों में रहेगा इंटरनेट कफ्र्यू

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Aug 05, 2018
Alwar : Internet curfew will be in the examination center area
इंटरनेट सेवा चार घंटे रहेगी बंद, परीक्षा केन्द्र वाले कस्बों में रहेगा इंटरनेट कफ्र्यू

जिले में 29 हजार 293 युवा आरएएस बनने के लिए परीक्षा देंगे

अलवर जिले में 21 दिन के अंतराल में फिर से रविवार को दूसरी बार आरएएस प्रारंभिक परीक्षा केन्द्रों वाले कस्बों की तहसील सीमा में सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक चार घंटे इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे पूर्व पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के चलते गत 14 व 15 जुलाई को इंटरनेट सेवा बंद रखी गई थी।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया के राज्य प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2018 रविवार को अलवर जिले के 93 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। इस परीक्षा मे 29 हजार 273 विद्याथी परीक्षा देंगे।इस परीक्षा के लिए मालाखेड़ा कस्बे में 5, राजगढ़ में 9 और किशनगढ़बास में 6 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 10 बजे प्रारम्भ होगी।

घड़ी नहीं वीक्षक बताएगा समय :

सभी अभ्यर्थियों को एक ओरिजनल पहचान पत्र लाना होगा। आरएएस परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी हाथ की घड़ी पहनकर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए वीक्षक सभी कमरों में प्रत्येक एक घंटे बाद परीक्षार्थियों को समय बताएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरु होने से पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट बाद उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारम्भ होने की सूचना एक घंटी बजाकर दी जाएगी। इसके बाद परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरण किए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के 5 मिनट पहले चेतावनी की घंटी बजेगी और दूसरी घंटी बजने के पर परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार करने नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंट्रोल रूम प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र यादव ने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर कागज, किताब, पर्ची, मोबाइल, पर्स, बैग, पानी की बोतल आदि साथ लेकर नहीं आएं। परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य के लिए खाली कागज नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी की ओर से प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंदर कहीं भी अपना नाम, रोल नम्बर या अन्य कोई संकेत, नाम, पता या मोबाइल नम्बर, वाक्य या अंक आदि अंकित करने की मनाही है जिस पर दंड का प्रावधान है।

Published on:
05 Aug 2018 10:24 am