
दस हजार की रिश्वत मामले में पटवारी व दलाल पहुंचा सलाखों के पीछे, न्यायालय ने दी यह सजा
अलवर जिला न्यायिक क्षेत्र की तीन अदालतों ने घूसखोरी और लूट-डकैती के तीन मामलों में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। भ्रष्टाचार निरोधक निवारण न्यायालय ने दस हजार रुपए की रिश्वत के मामले में एक पटवारी और दलाल को चार-चार साल की सजा सुनाई।
इंतकाल चढ़ाने की एवज में मांगी थी 10 हजार रुपए की रिश्वत
अलवर भ्रष्टाचार निरोधक निवारण न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश गणेश कुमार ने नौ साल पहले जमीन का इंतकाल चढ़ाने के एवज में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार एक पटवारी व दलाल को चार-चार साल की कठोर सजा व पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार 28 मई 2009 को ओमप्रकाश ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि उसके चाचा धनीराम ने रामनिवास से 2 बीघा कृषि भूमि खरीदकर उसका बयनामा भिवाड़ी के उपपंजीयक के यहां कराया है जिसके इंतकाल के लिए तिजारा के हलका महेशरा का पटवारी लालसिंह बीस हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसका चाचा 90 साल का है। वह बार-बार पटवारी के पास गया तो वह दस हजार रुपए रिश्वत में मान गया। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और दलाल कृष्णकुमार के माध्यम से बनी बात पर परिवादी को दलाल के साथ रिश्वत की राशि लेकर पटवारी के घर टपूकड़ा भेजा। यहां पटवारी ने रिश्वत की राशि ले ली और दलाल को उसका हिस्सा दे दिया। इसी दौरान एसीबी की टीम ने पटवारी टपूकड़ा निवासी लालसिंह पुत्र मोहरसिंह यादव व दलाल नन्दरामपुरा का बास धारूहेड़ा निवासी कृष्ण कुमार पुत्र जगनसिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में न्यायालय ने शनिवार को पटवारी व दलाल को यह सजा सुनाई।
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ट्रेन से गिरकर युवक की मौत
अलवर. ओखा-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से रूपबास फाटक के पास शनिवार को एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। जीआरपी थाने के हैडकांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि सुबह करीब सात बजे सूचना मिली कि रूपबास फाटक के पास ट्रेन से गिरने से एक युवक घायल हो गया है। जिसे पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रेन से गिरने से उसके पैर कट गए। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
Published on:
05 Aug 2018 09:22 am
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